नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा
नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा
किडनैप कर 4 महीने तक किया रेप, 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
मेड़ता एक 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर चार महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज मेड़ता के विशिष्ट पोक्सो कोर्ट प्रथम ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 61 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मेड़ता के विशिष्ट पोक्सो कोर्ट नंबर- 1 के न्यायाधीश रतनलाल मूड ने दुष्कर्म के एक मामले में आज फैसला सुनाया है। यह मामला परबतसर थाना क्षेत्र का वर्ष 2022 का है।
तब आरोपी संपत कुमार एक 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर ले गया था और उसको 4 महीने तक अपने साथ रखकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की ओर से रिपोर्ट देने पर तत्कालीन सीआई विनोद कुमार ने मामला दर्ज कर इंवेस्टिगेशन शुरू की थी। अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी परबतसर के किनसरिया निवासी संपत कुमार बावरी पुत्र नोरताराम बावरी को 20 वर्ष कठोर कारावास व 61 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 1 दस्तावेज पेश किया गया।
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