शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए 20 बेंच गठित
शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए 20 बेंच गठित
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष ऑगस्टीन जार्ज मसीह
ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुग्राम के चेयरमैन एस पी सिंह का दिशानिर्देश
विभिन्न मामलों के तहत पचास हजार मामलों में की जानी है सुनवाई
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम । गुरुग्राम जिला में शनिवार 26 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें ट्रैफिक चालान, सिविल, बैंक रिकवरी, वैवाहिक मामलों सहित अदालतों में लम्बित विभिन्न मामले रखे जाएंगे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम की सचिव श्रीमती ललिता पटवर्धन ने बताया कि पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ऑगस्टीन जार्ज मसीह की अध्यक्षता व ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम के चेयरमैन एस पी सिंह दिशानिर्देश अनुसार ज़िला में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में विभिन्न मामलों को सरलता से निपटाने के लिए गुरुग्राम में 20 जजों की बेंच गठित की गई है।3 बेंच मोटर वाहन एक्ट केसों के लिए
श्रीमती पटवर्द्धन ने बेंचों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त 20 बेंचों में 3 बेंच मोटर वाहन एक्ट केसों के लिए व एक बेंच एलएसी के लिए गठित की गई है। वहीं पारिवारिक मामलों की सुलह के लिए भी एक बेंच लगाई जाएगी। लोक अदालत में लेबर से जुड़े मामलों के लिए दो बेंच बनाई गई हैं। ट्रैफिक मामलों की सुनवाई के लिए आठ बेंचों का गठन किया गया है। वहीं चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई के लिए चार बेंच बनाने के साथ ही प्री लिटिगेशन के मामलों के लिए भी एक बेंच का गठन किया गया हैं।पटौदी व सोहना में भी एक-एक बेंच का गठन
श्रीमती पटवर्धन ने बताया कि इसके अतिरिक्त सभी राजस्व न्यायालय अर्थात रिवेन्यू कोर्ट जिसमें तहसीलदार और एसडीएम सुनवाई करते हैं उनका भी आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में सब डिवीज़न सोहना व पटौदी में भी एक-एक बेंच का गठन किया गया है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बिजली व पानी बिल, वैवाहिक व सड़क दुर्घटना सहित विभिन्न मामलों से जुड़े करीब 50 हजार केस रखे जाएँगे। लोक अदालत की सभी बेंच में एक एक पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा, जो लोक अदालत के दौरान मौजूद रह कर समझौता तैयार करने में न्यायालयों और डीएलएसए की मदद करेंगे।लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं
श्रीमती पटवर्द्धन ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण , गुरुग्राम में 0124-2221501 पर सम्पर्क कर सकता है।
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