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415 किसानों को सोलर पंप के लिए दी 12 करोड़ की सब्सिडी

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415 किसानों को सोलर पंप के लिए दी 12 करोड़ की सब्सिडी

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी

2019 से अभी तक आवेदन करने वाले सभी 415 किसान हैं लाभार्थी

फतह सिंह उजाला
गरुग्राम।
  किसानों की आय बढ़ाने व उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए मौजूदा सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। उपरोक्त उद्देश्य के तहत किसानों की बिजली और डीज़ल पर निर्भरता कम करने और विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए सोलर पंप लगाने पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। योजना के तहत अभी तक जिला के 415 किसानों को करीब 12 करोड़ की राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई है।

योजना की जानकारी देते हुए एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत जिला के किसानों को डीजल व बिजली बचाने के उद्देश्य से सोलर पंप लगाने  के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत जिला के किसानों को सोलर पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 2019 से अभी तक आवेदन करने वाले सभी 415 किसानों को उपरोक्त योजना का लाभ देते हुए करीब 12 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई है। एडीसी मीणा ने बताया कि सौर ऊर्जा पंप का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसे लगाने के बाद आपको ऊर्जा के किसी महंगे स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से किसान सिंचाई को लेकर अपनी ऊर्जा खपत के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। योजना के अन्य लाभों की जानकारी देते उन्होंने बताया कि यह स्कीम पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी लाभकारी है।

योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ
जिला में नवीकरणीय ऊर्जा के परियोजना अधिकारी रामेश्वर सिंह ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है। स्कीम के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के पंप प्रदान किए जा रहे है। उन्होंने आवेदन सम्बंधी नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित किसान के पास परिवार पहचान पत्र का होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी का चयन आवेदक द्वारा ऑनलाइन करना होगा व देय राशि आवेदन फार्म के साथ ऑनलाइन या चालान के माध्यम से जमा होगी।

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