11 वर्षीय बच्ची से अश्लीलता के दोषी को भेजा जेल
11 वर्षीय बच्ची से अश्लीलता के दोषी को भेजा जेल
पांच साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई
साक्ष्यों व गवाहों के ब्यान पर अदालत द्वारा आरोपी दोषी घोषित
फतह सिंह उजाला
गुुरूग्राम। एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लीलतापूर्वक छेड़छाड़ करने की वारदात को अन्जाम देने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 05 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत के द्वारा आरोपी को दोषी करार करते हुए सुनाई सजा सुनाई गई है।
जिला पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते बताया कि 29.जुलाई .2018 को थाना सैक्टर-10ए गुरुग्राम के एरिया में रहने वाली एक महिला ने शिकायत दी कि दिनाक 29. जुलाई .2018 को समय करीब 3.30 बजे सायं के समय वह मार्केट से ओला कैब लेकर अपने घर पहुँची, इसके पास खुल्ले पैसे नही थे तो यह और इसकी 11 वर्षीय बेटी खुल्ले पैसे लेने के लिए अपने फ्लैट पर गई और इसने खुल्ले रुपये देकर अपनी बेटी को नीचे कैबे वाले को देने के लिए भेजा। थोडी देर बाद इसकी बेटी रुपए देकर ऊपर अपन फ्लैट पर आई तो इसकी बेटी घबराई और सहमी हुई थी और रो रही थी। जब इसने अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि जब वह लिफ्ट से नीचे रुपए देने जा रही थी तो श्रीबास बर्मन जो लिफ्ट मे सफाई कर रहा था। उसने इसकी बेटी को लिफ्ट में नीचे जाने के दौरान अकेला पाकर अश्लील हरकत की।
शिकायत पर थाना सैक्टर-10।, गुरुग्राम में पोक्सो एक्ट की सम्बंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया व थाना महिला सैक्टर-10, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने मामले में तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियोग में ’श्रीबास बर्मन उर्फ बास बर्मन निवासी कैलाश चन्द निवासी गाँव बादी बुल्ला, थाना बलूर घाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम-बंगाल हाल निवासी डीएलएफ न्यू टाउन हाइट सैक्टर-90, गुरुग्राम’ को 29. जुलाई .2018 को ही काबू करके गिरफ्तार किया गया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को काबू करके गिरफ्तार करने उपरान्त आरोपी के खिलाफ साक्ष्य इक्कट्ठे करके व गवाहों के ब्यान दर्ज किए गए तथा आरोपी के खिलाफ अदालत के सामने चालान पेश किया गया।
पुलिस द्वारा अदालत के सामने आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य, सबूतों व गवाहों के ब्यान के आधार पर 24. फरवरी .2022 को अदालत द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए 05 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई’ है। अदालत के आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जिला जेल भौन्डसी में बन्द करा दिया गया है।
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