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गोली मारकर हत्या  के मामले में 01 महिला सहित 03 दोषी करार

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गोली मारकर हत्या  के मामले में 01 महिला सहित 03 दोषी करार

माननीय अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा

गोली मारने और हत्या किए जाने की यह घटना गांव जखोपुर की 

शस्त्र अधिनियम के तहत भी 05 वर्ष की कैद व 05 हजार जुर्माने की सजा 

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम । 27 मार्च 2019 को थाना सदर गुरुग्राम में एक सूचना  राकेश नामक व्यक्ति की गांव जखोपुर में गोली मारकर हत्या होने तथा डेड बॉडी सरकारी अस्पताल में रखे होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तथा घटनास्थल गांव जखोपुर पहुंची, जहां पर मृतक की भतीजी शीतल ने थाना सदर, सोहना की पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बतलाया की इसका पति इसकी चाची को लेकर भाग गया था। जिसके बाद यह अपने चाचा राकेश के साथ गांव जखोपुर में रहने लगी। दिनांक 27.03.2019 को यह अपनी दादी के साथ घर से बाहर गई हुई थी। जब उसने वापस आकर देखा तो इसका चाचा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। जिसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए जहां पर इसके चाचा राकेश को मृत घोषित कर दिया। शिकायत पर थाना सदर सोहना,गुरग्राम में  हत्या से संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। 

पुलिस प्रवक्ता ने बताया उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना सोहना, गुरुग्राम में तैनात उप-निरीक्षक सतेंद्र 31 मार्च.2019 को 02 आरोपियों देव उर्फ मोनू निवासी गांव सागरपुर सैक्टर-58, फरीदाबाद व कन्हैया निवासी गांव कबूलपुर सैक्टर-58, फरीदाबाद को तथा दिनांक 03.04.2019 को एक महिला आरोपी  शीतल निवासी गांव जखोपुर, गुरुग्राम को गिरफ्तार किया गया था। अभियोग में शिकायतकर्ता व मृतक राकेश की भतीजी शीतल के साथ उक्त आरोपी कन्हैया के साथ शीतल की शादी से पहले से ही अवैध सम्बन्ध थे और वह उसके साथ पहले भी 3/4 बार भाग चुकी है । उक्त आरोपी देव उर्फ मोनू उक्त आरोपी कन्हैया का भतीजा है। आरोपी कन्हैया के साथ मृतक राकेश की भतीजी व शिकायकर्ता शीतल के साथ अवैध सम्बन्ध चलते शीतल व आरोपी कन्हैया ने मिलकर राकेश (शीतल का चाचा) को मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार शीतल अपनी दादी के साथ किसी काम से बाहर चली गई और पीछे से उक्त आरोपी कन्हैया अपने एक साथी को लेकर राकेश की हत्या करने के लिए मोटरसाईकिल पर सवार होकर आया। आरोपी कन्हैया ने राकेश को पीछे से पकङ लिया व उक्त आरोपी देव उर्फ मोनू ने राकेश के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

 उपरोक्त अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। गुरुवार  को उपरोक्त अभियोग में श्रीमती मोना सिंह एडिशनल सेशन जज की माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया देते हुए  धारा 302, 120बी के तहत उम्र कैद व 50/50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त आरोपी देव उर्फ मोनू को धारा 201  के तहत 5 वर्ष कैद व 05 हजार रूपए जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत भी  05 वर्ष की कैद व 05 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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