मां सहित 02 आरोपियों को 07 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा
नाबालिक से मारपीट व उसके सामने अश्लील हरकत करने का मामला
आरोपियों की पहचान गौरव व एक महिला के रूप में हुई थी
महिला को जेजे एक्ट के तहत 03 वर्ष कैद व 70 हजार रूपए जुर्माना
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम 07 अगस्त । 25 सितंबर 2019 को महिला थाना पश्चिम, गुरुग्राम में जीरो एफआईआर प्राप्त हुई। जिसमें एक व्यक्ति ने शिकायत इसकी नाबालिक लड़की के साथ लड़की की मां व लड़की की मां के दोस्त द्वारा मारपीट करने, कमरे में बंद रखने तथा मां के दोस्त गौरव के द्वारा अश्लील हरकत करने के संबंध में दी। जिसके संबंध में महिला थाना पश्चिम, गुरुग्राम में पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
जिला पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए अभियोग में 02 आरोपियों को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान गौरव निवासी बसई रोड, गुरुग्राम व बसई रोड गुरुग्राम निवासी एक महिला के रूप में हुई थी। उपरोक्त अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए थे।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मंगलवार को अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपी महिला व गौरव को पास्को एक्ट एक्ट के तहत 07 कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 के तहत 02 वर्ष कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 342 के तहत 01 वर्ष कैद व 01 हजार रुपये जुर्माने की सजा, धारा 323 के तहत 01 वर्ष कैद व 01 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तथा इसके अतिरिक्त आरोपी महिला को जेजे एक्ट के तहत 03 वर्ष कैद व 70 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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