हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित 02 आरोपी दोषी करार
गुरुग्राम अदालत ने सुनाई आरोपियों को उम्र कैद व जुर्माने की सजा
वर्ष-2019 में सीही में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला
धारा 302 के तहत उम्र कैद व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा
आरोपी सचिन को शस्त्र अधिनियम के तहत 02 वर्ष कैद व 10 हजार जुर्माना
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम 19 जुलाई । नवंबर 2019 को थाना सैक्टर-37, गुरुग्राम में एक सूचना गांव सिही से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति के गोली लगने से घायल होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर थाना सैक्टर-37, गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची जहां पर ज्ञात हुआ कि घायल को अस्पताल ले जाया गया है। जिस पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची जहां पर ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति संदीप की मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त घटना की वारदात के संबंध में मृतक के भाई ने थाना सैक्टर-37, गुरुग्राम की पुलिस टीम को लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसके मामा के लड़के व इसके भाई संदीप (मृतक) की पत्नी ने इसके भाई की गोली मारकर हत्या की है। शिकायत पर थाना सैक्टर-37, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम की पुलिस टीम ने मृतक की पत्नी सहित 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान *सचिन निवासी बयाना जिला गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) व ज्योति निवासी धनजू जिला मेरठ (उत्तर-प्रदेश)* के रूप में हुई थी। आरोपी ज्योति को 20 नवंबर 2019 तथा आरोपी सचिन को 23. नवंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। उपरोक्त अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
शुक्रवार 19 जुलाई को उपरोक्त अभियोग में श्री तरुण सिंघल एडिशनल सेशन जज की माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया देते हुए दोनों आरोपियों (सचिन व ज्योति) को धारा 302 के तहत उम्र कैद व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा, धारा 120बी के तहत 06 महीने की सजा तथा आरोपी सचिन को शस्त्र अधिनियम के तहत 02 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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