जाटौली अनाज मंडी में युवक की हत्या के मामले में 01 दोषी करार
जाटौली अनाज मंडी में युवक की हत्या के मामले में 01 दोषी करार
अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई
मोना सिंह एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम की अदालत का यह फैसला
आरोपी की पहचान साहिल निवासी हेलीमंडी, पटौदी के रूप में हुई
धारा 302 के तहत उम्र कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा
शस्त्र अधिनियम के तहत 03 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माना
फतह सिंह उजाला
जाटोली / गुरुग्राम । 21 जनवरी 2020 को थाना पटौदी, में एक सूचना गांव जाटौली अनाज मंडी में एक युवक के मृत अवस्था में पड़े होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर थाना पटौदी, के पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। जहां पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था। जिसकी पहचान गौरव निवासी हेलीमंडी, के रूप में हुई। मृतक के पिता ने पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसका लड़का गौरव 20 जनवरी को बाइक लेकर गया था जिसके बाद वह वापिस आया। इसके लड़के को आखिरी बार एक हेलीमंडी के लड़के के साथ देखा गया था। इसके लड़के की उस लड़के ने हत्या कर दी। शिकायत पर थाना पटौदी, में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था।
जिला पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने 01 आरोपी को 23 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान साहिल (उम्र-24 वर्ष) निवासी हेलीमंडी, पटौदी (गुरुग्राम) के रूप में हुई थी। अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपी के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एक दिन पहले बुधवार को उपरोक्त अभियोग में माननीय मोना सिंह एडिशनल सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया देते हुए आरोपी को धारा 302 के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा व शस्त्र अधिनियम के तहत 03 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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