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कैबिनेट ने 2011 की अधिसूचना के अनुसार ही लिया फैसला, योग्यता में अब भी बीपीई, एमपीएड व एमपीई शामिल नहीं

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कैबिनेट ने 2011 की अधिसूचना के अनुसार ही लिया फैसला, योग्यता में अब भी बीपीई, एमपीएड व एमपीई शामिल नहीं

अजमेर।

राज्य की कैबिनेट ने शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को लेकर 18 मई 2022 को लिए निर्णय कोई नए नहीं हैं, बल्कि सरकार द्वारा दिसंबर 2011 की ही अधिसूचना को वापस लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। 2011 की अधिसूचना के आधार पर पूर्व में हुई पीटीआई सेकंड व थर्ड ग्रेड की भर्तियां कोर्ट में चली गई थीं। अब अभ्यर्थियों को डर सताने लगा है कि कहीं फिर नई भर्तियां कोर्ट में नहीं चली जाएं। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 18 मई 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में शारीरिक शिक्षा अध्यापक तथा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए सीपीएड, बीपी एड और डीपीएड को शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए पात्र मानने का निर्णय किया है।
राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2011 को अधिसूचना जारी कर पीटीआई ग्रेड सेकंड व थर्ड के लिए योग्यता निर्धारित की थी। इसके अनुसार पीटीआई ग्रेड सेकंड के लिए बीपी एड और पीटीआई थर्ड के लिए बीपीएड, सीपीएड व डीपीएड योग्यता तय की गई थी। इनके आधार पर ही सरकार ने पूर्व में पीटीआई ग्रेड सेकंड व थर्ड के आयोजन किए। डिग्री का विवाद पिछली भर्तियों में रुका नहीं बल्कि कोर्ट तक पहुंच गया।

अमान्य कर चुकी है कोर्ट

शैक्षिक योग्यता को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। प्रकाश चंद मीणा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान एंड अदर्स एवं सिविल याचिका में कोर्ट द्वारा पारित समेकित निर्णय 4 जुलाई 2012 द्वारा राज्य सरकार के उक्त नियम (अधिसूचना दिनांक 9 दिसंबर 2011) को अमान्य कर दिया गया।

2013 में भी अमान्य किया

अभ्यर्थी मनोज कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि हाईकोर्ट जयपुर द्वारा सिविल याचिका संख्या 7477/2013 मंजू कुमारी वर्सेज आरपीएससी एंड अदर्स एवं 24 अन्य याचिकाओं में पारित समेकित निर्णय दिनांक 16 दिसंबर 2013 द्वारा राज्य सरकार की 9 दिसंबर 2011 की अधिसूचना को अमान्य किया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2001 में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नियमों मेंं संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया था।

एनसीटीई ने 2001 में यह माना था

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एक्जक्ट क्वालिफिकेशन 12वीं विद सीपीएड के अलावा इक्विलेंट क्वालिफिकेशन को भी एलीमेंट्री लेवल पर नियुक्ति के लिए पात्र माना। साथ ही एक्जक्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद बीपी एड के अलावा इक्विलेंट क्वालिफिकेशन को भी सेकंडरी व हाई स्कूल पर नियुक्ति के लिए पात्र माना है। जबकि राज्य सरकार के वर्तमान नियमों में इक्विलेंट क्वालिफिकेशन को पात्र नहीं माना है।

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