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26 मई से बदल जाऐगे नियम पैन आधार होगा जरूरी

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26 मई से बदल जाऐगे नियम पैन आधार होगा जरूरी

कैश ट्रांजैक्शन को लेकर फिर से बदलाव करने जा रहा है। कैश ट्रांजैक्शन के लिए सरकार और सीबीडीटी ने नियम में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। जंी हां 26 मई से कैश निकासी और डिपॉजिट दोनों के नियम में बदलाव होने जा रहा है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए नियम में बदलाव किया है।
ये नियम आने वाली 26 मई से लागू होगे। नए नियमों के मुताबिक, एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा जमा करने या निकालने पर खाताधारक के लिए आधार या पैन जरूरी कर दिया गया है. इसी तरह बचत खाता खोलने के लिए भी आधार और पैन जरूरी कर दिया गया है।
इसके मुताबिक 26 मई से बिना पैन कार्ड के आप को 20 लाख रुपए के रकम जमा करवा पाएंगे और ना ही इससे अधिक कैश खाते से निकाल पाएंगे। 26 मई से कैश निकालने और जमा करने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ये 20 लाख की सीमा एक वित्तीय वर्ष के लिए है। एक वित्तीय वर्ष में कोई व्यक्ति अगर 20 लाख रुपए का जमा-निकासी करता है। तो उसे अपना पैन कार्ड देना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स के नियम 1962 में बदलाव किया है

26 मई से नया नियम लागू
नए नियम के मुताबिक 26 मई से बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर में एक वित्तीय वर्ष में अपने खाते से 20 लाख या उससे अधिक के लेन-देन पर पैन कार्ड देना होगा। पैन कार्ड से इस रकम के लेनेदेन को ट्रैक किया जा सकेगा। वहीं बैंक ने करंट अकाउंट खोलने के नियम में भी बदलाव किया है। अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से भी पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा।
सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि नए नियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक खाते या अन्या खातों से जो भी लेनदेन 20 लाख रुपए के निकासी या जमा हैं उस पर लागू होगा। सरकार के इस नए नियम को लेकर बैंकों को स्पष्टीकरण का इंतजार है। सरकार का कहना है कि इस नियम से न केवल टैक्स चोरी को रोका जा सकेंगे, बल्कि कैश ट्रांजैक्शन को कम कर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है।
नए नियम के लागू होने के बाद एक वित्तीय वर्ष में ट्राजैक्शन शुरू करने के साथ ही ग्राहकों और फाइनेंशियल संस्थाओं को अपने पैन की जानकारी देनी होगी। ट्रांजैक्शन में पैन या आधार की डिटेल्स देना जरूरी होगा।

एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉरपोरेटिव बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या एक से अधिक खाते में नगद 20 लाख रुपए जमा करने पर।
एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक को-ऑपरेटिव बैंक या एक पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से अधिक खाते से 20 लाख रुपए की नगद निकासी पर।
बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर।

करंट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड जरूरी
अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से भी पैन से लिंक हैं। लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा।टैक्सपेयर बेस बढ़ाने की कवायद
सरकार टैक्सपेयर बेस बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और बड़े ट्रांजैक्शन करने वाले ऐसे लोगों को जिनके पास पैन नहीं है, उन्हें टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है. नियमों में मौजूदा बदलाव इसी पहल का एक हिस्सा है. किसी ट्रांजैक्शन में पैन का उल्लेख होने पर टैक्स अथॉरिटी के लिए उसे ट्रैक करना आसान हो जाता है. अगर पैन का उल्लेख नहीं होता और शख्स ने अपनी आय का रिटर्न नहीं फाइल किया, तो उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता।

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