Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

केंद्र ने पान-मसाला और सिगरेट पर GST सेस की अधिकतम दर तय की

249

केंद्र ने पान-मसाला और सिगरेट पर GST सेस की अधिकतम दर तय की

केंद्र सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर जीएसटी कंपनसेशन सेस की अधिकतम सीमा को तय कर दिया है. इसे अधिकम खदरा मूल्य से भी जोड़ दिया गया है. सेस की अधिकतम दर फाइनेंस बिल 2023 में लाए गए संशोधनों के तहत हुआ है, जिसे लोकसभा में शुक्रवार को पास किया गया है. संशोधन के अनुसार, अब पान मसाला पर अधिकतम जीएसटी कंपनसेशन सेस खुदरा बाजार मूल्य का 51% होगा. मौजूदा समय में सेस यथामूल्य पर 135 प्रतिशत लगाया जाता है.

तंबाकू की दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक और 290% यथामूल्य या प्रति यूनिट खुदरा बिक्री मूल्य का 100% तय की गई है. अब तक, उच्चतम दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक और 290% यथामूल्य थी. उपकर 28% की उच्चतम वस्तु एवं सेवा कर दर के ऊपर और ऊपर लगाया जाता है.

वित्त विधेयक में संशोधन के माध्यम से लाए गए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर अधिनियम की अनुसूची-I में परिवर्तन ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले अधिकतम उपकर को सीमित कर दिया है. हालांकि, कर विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव के बाद लागू मुआवजे के सटीक उपकर का पता लगाने के लिए जीएसटी परिषद को एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होगी.

AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि GST मुआवजा उपकर कानून में नवीनतम संशोधन एक सक्षमता है जो GST परिषद को एक अधिसूचना के माध्यम से लागू कर दरों को पेश करने की अनुमति देगा. उन्होंने आगे कहा, यह परिवर्तन पान मसाला और तंबाकू आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए कराधान नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है. हालांकि यह नीति इस क्षेत्र में कर चोरी को काफी हद तक रोक देगी, फिर भी यह आर्थिक दृष्टिकोण से एक प्रतिगामी योजना साबित हो सकती है.

Comments are closed.

Discover more from Theliveindia.co.in

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading