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प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम में किया गया संशोधन

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प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम में किया गया संशोधन
– 30 सितम्बर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक को किया गया है प्रतिबंधित
– नियमों की पालना नहीं करने वालों पर किया जाएगा 25 हजार रूपए तक का जुर्माना

प्रधान संपादक योगेश

गुरूग्राम । नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2016 में सरकार द्वारा 11 मार्च 2021 को संशोधन किया गया है, जिसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम-2021 कहा गया है। इस नियम के बिन्दु नंबर-4 के अनुसार 30 सितम्बर 2021 से 75 माइक्रोन की मोटाई से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि हलके वजन वाले प्लास्टिक कैरीबैग की वजह से फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए प्लास्टिक कैरीबैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई है, जिसे 31 दिसम्बर 2022 से 120 माइक्रोन कर दिया जाएगा।

निगमायुक्त ने बताया कि 1 जुलाई 2022 से पोलीस्टीरीन और विस्तारित पोलीस्टीरीन सहित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के डंडे, कैंडी की डंडियां, आईसक्रीन की डंडियां, सजावट के लिए पॉलीस्टरीन (थर्माकोल), प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों के चारों ओर लपेटी जाने वाली या पैकिंग के लिए फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर व स्टिकर आदि शामिल हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 और हरियाणा गैर-जैव निम्रीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम-1998  संशोधन 2013 के अनुसार प्रभावित नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा संपूर्ण गुरूग्राम में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि पॉलीथीन कैरीबैग का उपयोग ना करें तथा अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से बचें।

नियमों की पालना पर जुर्माने का है प्रावधान : नियमों की अवहेलना करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा नियमानुसार जुर्माना किया जाएगा। इसमें 100 ग्राम तक 500 रूपए, 500 ग्राम तक 1500 रूपए, एक किलोग्राम तक 3000 रूपए, 5 किलोग्राम तक 10 हजार रूपए, 10 किलोग्राम तक 20 हजार रूपए तथा 10 किलोग्राम से अधिक पर 25 हजार रूपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

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