Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ट्रेड लाईसैंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों पर निगम द्वारा की जा रही है कार्रवाई

13

ट्रेड लाईसैंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों पर निगम द्वारा की जा रही है कार्रवाई
– निगम की टैक्स ब्रांच द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत सोमवार को 46 प्रतिष्ठानों को किया गया सील
– जोन-2 क्षेत्र के सैक्टर-22, 23 मार्केट के दुकानदार सीलिंग से बचने के लिए ट्रेड लाईसैंस के लिए आवेदन हेतु पहुंचे निगम कार्यालय

प्रधान संपादक योगेश

गुरूग्राम। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330, 331, 335, 336 एवं 337 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के वाणिज्यिक संस्थानों को ट्रेड लाईसैंस लेना जरूरी है। टे्रड लाईसैंस प्राप्त किए बिना संचालित किए जा रहे वाणिज्यिक संस्थानों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम गुरूग्राम की ट्रैक्स ब्रांच द्वारा अलग-अलग स्थानों पर 46 वाणिज्यिक संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की। सैक्टर-10ए मार्केट, जेएमडी ग्लेरिया, इरोज मॉल व सैंट्रल मॉल स्थित वाणिज्यिक संस्थान शामिल हैं। जोन-2 क्षेत्र के सैक्टर-22, 23 मार्केट के दुकानदार सीलिंग से बचने के लिए सोमवार को प्रात: नगर निगम कार्यालय में पहुंचे तथा ट्रेड लाईसैंस के लिए आवेदन की इच्छा जाहिर की। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार के अनुसार उक्त दुकानदारों के लिए आवेदन हेतु कैंप का शुभारंभ सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय में किया गया है, ताकि जोन-2 क्षेत्र के दुकानदार मौके पर ही आवेदन कर सकें। जोन-1 क्षेत्र के टैक्स अधिकारी विजय कपूर की टीम ने सैक्टर-10ए मार्केट की 27 दुकानों को सील किया, वहीं जोन-3 क्षेत्र के टैक्स अधिकारी समीर श्रीवास्तव की टीम ने जेएमडी ग्लेरिया व इरोज मॉल की 10 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही जोन-3 क्षेत्र के गोल्फ कोर्स रोड़ स्थित सैंट्रल प्लाजा में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेन्द्र कुमार की टीम ने 9 वाणिज्यिक संस्थानों को सील किया।

Comments are closed.

Discover more from Theliveindia.co.in

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading