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29 साल बाद मरणोपरांत माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के आदेश ।

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29 साल बाद मरणोपरांत माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के आदेश ।

पूर्ण सिंह बारावाल निवासी गुड़गांव गाँव जो की क़ानूनगो के पद पर विभिन्न जिलों में तैनात रहे व नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए सरकार के खिलाफ वर्ष 1996 से मुकदमा लड़ते लड़ते 2019 में दिवंगत हो गए । उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से मरणोपरांत 29 वर्ष की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद न्याय मिला व माननीय उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को आदेश पारित किए की हरियाणा सरकार स्वर्गीय श्री पूर्ण सिंह जी को नायब तहसीलदार का पद उनकी गरिमा व पद के सभी लाभ पिछली तारीक से देना सुनिश्चित करे ।
इस फैसले से पूरे परिवार, प्रजापति समाज, उनके गाँव गुड़गांव गाँव में ख़ुशी की लहर है व उनके पोत्र देशांत बारावाल एडवोकेट जो की जिला न्यायालय गुरुग्राम में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे है जिन्होंने स्वयं भी इस कानूनी लड़ाई को अधिवक्ता बनने के बाद इस केस को अंजाम तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
इस केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोविंद चौहान ने भी इस फैसले का सम्मान किया है ।

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