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कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई 20-20 वर्ष की सजा व 20-20 हजार जुर्माना

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कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई 20-20 वर्ष की सजा व 20-20 हजार जुर्माना
 
5 लाख रूपये क्षतिपूर्ति के आदेश, शुक्रवार को सवा दो बजे सुनाई सजा

कनीना गैंगरेप केस में 37 महिने और 15 दिन चली कोर्ट प्रोसिडिंग

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम / कनीना । 
दक्षिणी हरियाणा के बहुचर्चित रहे कनीना गैंगरेप केस का फैंसला 37 महिने और 15 दिन चली कोर्ट की कार्रवाही के बाद शुक्रवार को सुनाया गया। बीती 12 सितंबर 2018 को कनीना के समीपवर्ती गांव में घटित गैंगरेप के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मोना सिंह की कोर्ट के द्वारा आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने के बाद शुक्रवार को दोपहर बाद ठीक सवा दो बजे फैसला सुनाया गया। कनीना गैंगरेप केस को लेकर कुल साढे 37 माह कोर्ट में कार्रवाई चली। गैंग रेप में चार्जकेए गए फ्रेम के बाद तीनों आरोपियों पंकज निशु व मनीष को भादस की धारा 376 डी के तहत 20 वर्ष का कारावास, आईपीसी 120ए में 5 साल कारावास, 5 लाख रूपये क्षतिपूर्ति की सजा संुनाते हुए साथ में ही 20-20 हजार रूपये जुर्माना भी ठोका गया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की सूरत में एक वर्ष की सजा अतिरिक्त पूरी करनी होगी। कोर्ट ने कुल 8 आरोपियों में से उपरोक्त तीन को दोषी करार दिया था। जबकि 5 अन्य आरोपियों दीनदयाल, नवीन, अभिषेक, डॉ.संजीव व मंजीत को संदेह का लाभ देते हुये निर्दाेष माना था। फैसले का आमजन की ओर से स्वागत किया जा रहा है।

एडवोकेट ओपी यादव के मुताबिक डॉ.संजीव निर्दाेष था , उनकी बदौलत छात्रा का जीवन बच गया। अन्य आरोपियों का कोई दोष साबित नहीं हुआ। छात्रा सीबीएसई परीक्षा में टॉपर रही थी , जिसे राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था। लडक़ी नेशनल कबड्डी की खिलाड़ी भी रही है। लडक़ी की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 3 दरिदों ने उसे जीवन के नये मोड़ पर लाकर छोड़ दिया। दिलचस्प बात है कि पीड़ित लडक़ी के पिता ने आरोपी पंकज को कबड्डी की कोचिंग दी थी,जिसकी बदौलत वह घटना से दो वर्ष पूर्व झारखंड से भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। इसके अलावा मनीष उस स्कूल में पढा है , जहां वे कबड्डी की कोचिंग देते हैं। निशु नामक युवक फरार को खुंखार किस्म का बताया गया है , जो गावों की गलियों में घूमकर अवैध तथा अनैतिक कार्य को अंजाम देता था। घटना के दौरान बताया गया कि गैंग रेप के आरोपी पंकज जिसके पिता का निधन हो चुका है। जिसकी करीब 6 माह पूर्व शादी हुई थी। दूसरे आरोपी निशु का पिता दिव्यांग होने के चलते चलने फिरने में असमर्थ है । निशु पहलवानी करता है , वहीं तीसरा आरोपी मनीष अविवाहित है।

घटना के मुताबिक पंकज व मनीष ने कोचिंग करने वाली छात्रा को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया । जिससे वह बेहोशी की हालत में आ गई। जिसे वे अपनी कार से कुएं पर ले गये , जहां निशु नामक युवक हाजिर था। सभी ने पीड़िता के साथ रेप किया । जिससे उसकी हालत खराब हो गई। आनन-फानन में उन्होंने चिकित्सक संजीव को बुलाया , जो कि पीड़िता को उपचार देकर चला गया। उसके बाद छात्रा की हालत में सुधार नहीं हुआ। बाद में आरोपी पीड़िता को बस स्टैंड कनीना पर छोडक़र फरार हो गये थे। जानकारी के बाद में पीड़िता के परिजन ही उसे लेकर रेवाड़ी गये , जहां अस्पताल में उपचार दिलाया ओर थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर कनीना थाने में ट्रांसफर की गई।

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